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केजरीवाल सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली सरकार की स्क्रैप पॉलिसी को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि स्क्रैप पॉलिसी से छोटे और मंझोले स्क्रैप व्यापारियों का धंधा ही चौपट हो जाएगा। याचिका दिल्ली निवासी इंदरजीत सिंह ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 2018 में लागू किए गए स्क्रैप पॉलिसी के लिए दिशा-निर्देश तय करते समय छोटे और मंझोले स्क्रैप व्यापारियों का पक्ष बिल्कुल नहीं सुना गया। याचिकाकर्ता की ओर से वकील साहिल भलैक, तूषार गिरि और सेवा सिंह ने कहा है कि स्क्रैप मार्केट काफी लोगों को रोजगार देता है। दिल्ली सरकार की स्क्रैप पॉलिसी में इस क्षेत्र को व्यवस्थित करने की कोई योजना नहीं है और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों से कोई सलाह मशविरा भी नहीं किया गया। याचिका में कहा गया है कि स्क्रैप पॉलिसी असंवैधानिक, पक्षपात पूर्ण और मनमाना है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार की स्क्रैप पॉलिसी नए मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल केंद्र सरकार को ही इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। याचिका में कोर्ट से दिल्ली सरकार के स्क्रैप पॉलिसी को निरस्त करने की मांग की गई है। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय

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