बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नवंबर 2023 में लाए गए आरक्षण कानून को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस कानून में OBC, EBC, SC-ST का कोटा बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया था।