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Thursday, March 5, 2026
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संसद में भड़के ओम बिरला, RJD सांसद को कड़ी चेतावनी- आगे से फोटो खींचा तो करनी पड़ेगी कार्यवाही जानें संसद नियम

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने RJD सांसद अभय सिन्हा को सदन में फोटो लेने पर कड़ी चेतावनी दी और कहा कि आगे ऐसा किया तो कार्रवाई होगी।

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क।संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन के भीतर फोटो खींच रहे एक सांसद पर अचानक नाराज़ हो गए। उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए सख्त चेतावनी जारी की और कहा कि अब अगर ऐसा किया गया, तो कार्रवाई की जाएगी।

स्पीकर ने RJD सांसद को फटकारा

मामला उस वक्त सामने आया जब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद अभय सिन्हा सदन के अंदर फोटो ले रहे थे। इसी बात से ओम बिरला नाराज हुए।आज तो फोटो खींच लिया है। आयंदा फोटो खींचा तो मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। सदन में गरिमा बनाए रखें। स्पीकर ने सभी सांसदों को सदन की गरिमा बनाए रखने की हिदायत दी।

संसद के अंदर फोटो खींचने पर क्या कहते हैं नियम?

संसद के भीतर फोटो खींचने और वीडियो रिकॉर्ड करने को लेकर बहुत सख्त नियम लागू हैंसदन के भीतर (चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा) किसी भी सांसद, पत्रकार या अन्य व्यक्ति को मोबाइल या कैमरे से फोटो लेने, वीडियो बनाने या लाइव रिकॉर्डिंग करने की अनुमति नहीं होती है।सदन की कार्यवाही केवल लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी या संसद सचिवालय द्वारा अधिकृत कैमरे ही रिकॉर्ड करते हैं। किसी अन्य डिवाइस से रिकॉर्डिंग करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।सदन के अंदर मोबाइल का कैमरा ऑन करना, सेल्फी लेना या फोटो लेने की कोशिश करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है।स्पीकर (अध्यक्ष) या सभापति को इस नियम का उल्लंघन होने पर तत्काल चेतावनी, अनुशासनात्मक कार्रवाई, सदन से बाहर भेजना या भविष्य के लिए प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। संसद परिसर में (सदन के बाहर) कुछ स्थानों पर फोटो लेना संभव है, लेकिन सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों, समिति कक्षों और संवेदनशील हिस्सों में यह भी मना होता है।

सदन के नियमों का उल्लंघन करने पर संभावित कार्रवाई

सदन की गरिमा और अनुशासन बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारी (स्पीकर या सभापति) निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। यह सबसे हल्का कदम होता है, जिसमें सांसद को अनौपचारिक रूप से नियम तोड़ने के लिए चेतावनी दी जाती है और आगे से ऐसा न करने को कहा जाता है यदि सांसद चेतावनी के बाद भी नियम तोड़ना जारी रखता है, तो अध्यक्ष उसका नाम ले सकते हैं। इसके बाद आमतौर पर सदन के नेता एक प्रस्ताव लाते हैं, जिसमें उस सदस्य को सदन से निलंबित करने का अनुरोध किया जाता है।

सदन से बाहर भेजना (Suspension/Expulsion):

निलंबन (Suspension): सांसद को किसी निश्चित अवधि (जैसे, शेष सत्र के लिए) के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित किया जा सकता है। निष्कासन (Expulsion): गंभीर या बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर, सदस्य को सदन की सदस्यता से निष्कासित भी किया जा सकता है (यह दुर्लभ है)प्रतिबंध (Restriction/Ban): भविष्य के लिए, विशेष रूप से बाहरी लोगों (जैसे पत्रकार या आगंतुक) के लिए, किसी क्षेत्र या सदन में प्रवेश पर अस्थायी या स्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सदन के भीतर फोटो खींचना/वीडियो रिकॉर्ड करना आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि यह सदस्यों की गोपनीयता और सदन की सुरक्षा दोनों को प्रभावित करता है।

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