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फंगस से मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली, 30 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के चलते मरने वालों के परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता वकील रीपक कंसल का कहना है कि इन बीमारियों की मुख्य वजह कोरोना ही है। इसलिए इनसे होने वाली मौत का भी मुआवजा सरकार को देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कोरोना से मरने वालों को मुआवजा देने के मामले पर आज ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार को निर्देश दिया है कि वो मुआवजा देने पर दिशा-निर्देश तैयार करे। कोर्ट ने छह हफ्ते के अंदर इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/पवन/रामानुज

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