no-one-can-be-forced-to-take-kovid-19-vaccination-court
no-one-can-be-forced-to-take-kovid-19-vaccination-court

किसी को भी कोविड-19 टीकाकरण कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता : न्यायालय

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और न्यायालय ने केंद्र से इस तरह के टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और क्लिक »-www.prabhasakshi.com

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in