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एनजीटीः एमबीबीएस दाखिला नियमों में सशोधन की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली, 31 मई (हि.स.)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रत्येक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए एमबीबीएस एडमिशन नियमों में संशोधन की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये नीतिगत मामला है और इस पर एनजीटी सुनवाई नहीं कर सकती है। याचिका एचसी अरोड़ा ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से जारी एमबीबीएस एडमिशन रेगुलेशंस में संशोधन किया जाए। याचिका में कहा गया था कि रेगुलेशंस में संशोधन कर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में समयबद्ध तरीके से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पूर्व शर्त का प्रावधान किया जाए। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट होने से कोरोना जैसी महामारी होने की स्थिति से निपटा जा सकता है जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मरीजों की जानें जा रही हैं। दरअसल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने रेगुलेशन जारी कर वर्ष 2021-22 से सभी नए मेडिकल कॉलेजों और पहले से स्थापित मेडिकल कॉलेजों को एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने को कहा था। याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कहा था कि ये उचित फोरम नहीं है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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