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कचरा डंपिंग की शिकायत पर वसंत कुंज सोसायटी के पास खुले नाले का निरीक्षण करेगा एनजीटी पैनल

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पैनल को एक याचिका पर गौर करने को कहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वसंत कुंज में आवासीय क्षेत्र महिपालपुर की एक अनधिकृत कॉलोनी और उनके समाज की उत्तरी सीमा के बीच चल रहे बदबूदार नाले का पानी और सीवेज चारदीवारी के माध्यम से एक दीवार में रिस रहा है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सेक्टर ई-2, वसंत कुंज के अध्यक्ष डॉ. डी.एस कटारा द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनी के निवासियों ने दीवार खड़ी कर बहुमंजिला मकान बनवाए हैं और कचरे का नाला जाम कर दिया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कुछ कारखाने चारदीवारी के किनारे भी काम कर रहे हैं और इस नाले में अपशिष्ट छोड़ रहे हैं। उनकी याचिका में डीडीए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की दीवार के उत्तरी तरफ रुके हुए खुले नाले के कारण स्वास्थ्य के खतरे पर प्रकाश डाला गया। एनजीटी पीठ के बृजेश सेठी ने 28 जनवरी के आदेश में कहा था कि उपरोक्त के मद्देनजर, आवेदक की शिकायत को देखने के लिए डीपीसीसी, नगर आयुक्त-दक्षिण एमसीडी, और जिला मजिस्ट्रेट-दक्षिण, दिल्ली की एक संयुक्त समिति के माध्यम से मामले में तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाना आवश्यक प्रतीत होता है। पीठ ने मामले को 20 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि समन्वय और अनुपालन के लिए डीपीसीसी नोडल एजेंसी होगी। साइट का दौरा करने और आवेदक की शिकायत को देखने के लिए संयुक्त समिति एक महीने के भीतर बैठक कर सकती है। --आईएएनएस एसकेके/आरजेएस

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