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एनजीटी ने जुर्माना राशि जमा करने के लिए हिमाचल की दवा कंपनी को एक माह की मोहलत दी
नयी दिल्ली, 17 मार्च (आईएएनएस)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने वाली हिमाचल प्रदेश की कंपनी को जुर्माने की राशि जमा करने के लिये एक माह की मोहलत दी है। एनजीटी ने दवा कंपनी कर्क्स फाम्र्यास्यूटिक्स पर 14,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। कंपनी पर यह जुर्माना प्रदूषित पानी के बहाव के लिये लगाया गया था। कंपनी ने जुर्माना राशि जमा करने के लिये समय की मांग की थी। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली एनजीटी की पीठ ने कंपनी को जुर्माना राशि देने के लिये एक माह का समय दिया। --आईएएनएस एकेएस/एएनएम