ngt-disposes-of-petition-against-wood-based-industries-in-punjab
ngt-disposes-of-petition-against-wood-based-industries-in-punjab

एनजीटी ने पंजाब में लकड़ी आधारित उद्योगों के खिलाफ याचिका का किया निपटारा

नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने लकड़ी आधारित उद्योगों को बिना किसी प्रतिबंध के संचालित करने की अनुमति देने वाले पंजाब वन विभाग के फैसले पर फिर से सुनवाई की मांग करने वाली एक याचिका का निपटारा कर दिया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने 17 सितंबर, 2021 की एक तथ्यात्मक रिपोर्ट के आलोक में मामले पर विचार किया, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), पंजाब द्वारा लिए गए निर्णय को सही ठहराते हुए प्रस्तुत किया गया था। पीठ ने 2 फरवरी को अपने आदेश में कहा, मौजूदा समीक्षा आवेदन, मूल रूप से, सुनवाई की मांग करता है, जो कि अनुमेय नहीं है। आवेदन को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। याचिका के अनुसार, पंजाब में वन क्षेत्र पहले से ही बहुत कम है और असीमित संख्या में लकड़ी आधारित उद्योगों को केवल इस शर्त पर अनुमति देना कि लकड़ी का स्रोत गैर-वन भूमि से कृषि वानिकी प्रजाति होना चाहिए, अन्य राज्यों से आयातित लकड़ी और लकड़ी अवैध वनों की कटाई के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं होंगे। पंजाब सरकार द्वारा राज्य में लकड़ी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लिए गए निर्णय ने इससे जुड़े पर्यावरण के मुद्दों को गर्म कर दिया और ग्रीन कोर्ट तक पहुंच गया। लकड़ी आधारित उद्योग (स्थापना और नियमन) दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार, राज्य में सीमांकित और अनिर्धारित संरक्षित वनों के अलावा, अधिसूचित सरकारी ब्लॉक वनों से 10 किमी की दूरी पर उद्योग को अनुमति दी जाएगी। --आईएएनएस एचके/एसजीके

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in