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एनजीटी ने हरियाणा से गुरुग्राम जल निकाय को हुए नुकसान के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा

नई दिल्ली, 3 मई (आईएएनएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य के शहरी नियोजन निकाय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से गुरुग्राम जिले के झारसा गांव में एक जल निकाय को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर एक माह के अंदर गौर करने को कहा है। अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी की प्रधान पीठ एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें आवेदक रोहित ठकरान ने तर्क दिया कि जल निकाय का उपयोग 2019-20 तक किया जा रहा था, लेकिन अब, इसे एचएसवीपी द्वारा अवैध रूप से कवर करने का प्रस्ताव दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबेरॉय बनाम भारत संघ से संबंधित एक मामले का उल्लेख करते हुए, शिकायतकर्ता ने कहा कि शहरी नियोजन एजेंसी की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 18 नवंबर 2020 को दिए आदेश में निर्धारित पर्यावरण मानदंडों और ट्रिब्यूनल के निर्देशों के विपरीत है। 7 जनवरी को, ट्रिब्यूनल ने गुरुग्राम के जिलाधिकारी को मामले को देखने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। वर्तमान निष्पादन आवेदन में, याचिकाकर्ता ने कहा कि 9 फरवरी को जिलाधिकारी को एक अभ्यावेदन और बाद में एचएसवीपी को निर्देश देने के बावजूद, मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। एनजीटी ने 29 अप्रैल के आदेश में कहा, उपरोक्त के मद्देनजर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला को इस मामले में निर्णय लेने दें और आज से एक महीने के भीतर आवेदक को इसकी जानकारी दें। उसी के अनुसार आवेदन का निराकरण किया गया है। याचिका के अनुसार, इस आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए ईमेल द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला को भेजी जाए। --आईएएनएस आरएचए/एएनएम

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