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कर्नाटक में बंदरों की मौत मामला : हाईकोर्ट ने एसपी, जिला वन अधिकारी को तलब किया

बेंगलुरु, 10 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हासन जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) और जिला वन अधिकारी (डीएफओ) को 38 बंदरों की हत्या के मामले में अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ए.एस. ओका ने सोमवार को मामले में जांच की प्रगति के बारे में जानकारी मांगी। वन विभाग ने उप वन संरक्षक के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है। मामला वन्य जीव अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। पीठ ने कहा कि इस मामले के संबंध में पुलिस और वन विभागों के अधिकार क्षेत्र पर स्पष्टता की आवश्यकता है और कर्नाटक के हासन जिले के एसपी, डीएफओ को स्पष्टीकरण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12 अगस्त को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। बेलूर तालुक के चौडेनहल्ली गांव में 29 जुलाई को कुल 38 बंदर मृत पाए गए थे। घटना का पता तब चला जब स्थानीय युवकों ने सड़क किनारे पड़े बोरे को खोला। बदमाशों ने बंदरों को बोरे में भर दिया था और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। वन विभाग और पुलिस ने हत्या के सिलसिले में 2 अगस्त को 7 लोगों को हिरासत में लिया था। आरोपियों ने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें बंदरों को पकड़ने के लिए पैसा दिया था क्योंकि उन्होंने फसलों को नष्ट कर दिया था। --आईएएनएस आरएचए/आरजेएस

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