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मनी लन्ड्रिंग : सांसद अमरेंद्र धारी सिंह की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 23 जून (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता और राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित के खिलाफ 685 करोड़ रुपये की मनी लान्ड्रिंग का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित अमरेंद्र धारी सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति है। उसके रिहा करने पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है। अमरेंद्र धारी सिंह को पिछली 2 जून को दिल्ली से मनी लान्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उर्वरक घोटाले के एक केस में गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर पर मनी लान्ड्रिंग का केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इफ्को के तत्कालीन प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईपीएल के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं, निजी कंपनियों के प्रमोटर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया था और 12 ठिकानों पर तलाशी ली थी। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/पवन

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