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Monday, March 2, 2026
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थाईलैंड से दिल्ली पहुंचे नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने अग्निकांड मामले में किया गिरफ्तार

गोवा के चर्चित नाइटक्लब अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस दर्दनाक हादसे के आरोपी और नाइटक्लब के को-ओनर गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से भारत लाया गया है।

नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। गोवा के चर्चित नाइटक्लब अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस दर्दनाक हादसे के आरोपी और नाइटक्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से भारत लाया गया है। दोनों आरोपी इंडिगो की फ्लाइट से दोपहर दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचे, जहां गोवा और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने उन्हें कस्टडी में लिया।

दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई औपचारिक गिरफ्तारी

लूथरा ब्रदर्स के दिल्ली पहुंचते ही टर्मिनल-3 के इमिग्रेशन एरिया में गोवा पुलिस मौजूद रही। इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद दोनों आरोपियों को औपचारिक रूप से गोवा पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं एयरपोर्ट पर ही पूरी की गईं।

एयरपोर्ट से दोनों आरोपियों को पहले मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा। इसके बाद उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। गोवा पुलिस कोर्ट से 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी, ताकि आरोपियों को दिल्ली से गोवा ले जाया जा सके। अधिकारियों ने साफ किया है कि गोवा पुलिस थाईलैंड नहीं गई थी आरोपियों की कस्टडी केवल दिल्ली में ली गई है।

आज रात गोवा ले जाए जाएंगे आरोपी

ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद लूथरा ब्रदर्स को आज देर रात गोवा लाया जाएगा। गोवा पहुंचते ही दोनों को सीधे अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, जहां इस मामले में उनसे गहन पूछताछ होगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, 17 दिसंबर को दोनों आरोपियों को मापुसा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जा सकता है। यह मामला 6 दिसंबर को गोवा के एक नाइटक्लब में लगी भीषण आग से जुड़ा है। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। जांच में सामने आया कि नाइटक्लब में सुरक्षा मानकों और फायर सेफ्टी नियमों का गंभीर उल्लंघन किया गया था।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने इस केस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 लगाई है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

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