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लक्षद्वीप के प्रशासक के दो विवादित आदेशों पर केरल हाई कोर्ट ने लगाई रोक

तिरुवनंतपुरम, 22 जून (हि.स.)। केरल हाई कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप प्रशासन के दो विवादास्पद आदेशों पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने द्वीपों पर डेयरी फार्मों को बंद करने और स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन आहार मेनू में से चिकन, बीफ और अन्य मांस को बाहर करने का निर्देश दिया था। केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के दो विवादास्पद आदेशों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने द्वीपों पर डेयरी फार्मों को बंद करने और स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन आहार मेनू में से चिकन, बीफ और अन्य मांस को बाहर करने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल, स्थानीय वकील और लक्षद्वीप के कवरत्ती निवासी अजमल अहमद ने लक्षद्वीप के प्रशासक के उक्त दोनों आदेशों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अहमद की याचिका पर हाई कोर्ट ने आज यह आदेश पारित किया गया है। कोर्ट ने प्रशासक को जवाब दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/सुनील/सुनीत

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