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केरल हाईकोर्ट ने तटीय इमारतों को गिराने के लक्षद्वीप प्रशासन के आदेश पर रोक लगाई

कोच्चि, 29 जून (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को लक्षद्वीप प्रशासन के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें विभिन्न स्थानों पर तट से 20 मीटर के भीतर स्थित घरों सहित लगभग 102 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। अदालत ने द्वीप प्रशासन से दो सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर अपना हलफनामा देने को कहा है। प्रशासन ने उन सभी भवन स्वामियों को उनके ढांचे को गिराने के लिए नोटिस दिया था, जिनके पास तट से 20 मीटर के दायरे में इमारतें थीं। उन्होंने मालिकों से ऐसी इमारतों के अपने दस्तावेज लाने को कहा था और उन्हें बताया गया था कि ऐसी इमारतों को गिराने का खर्च बाद में उनसे वसूल किया जाएगा। लक्ष्यदीप के लोगों ने जब पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, तो उन्हें बताया गया था कि यह केवल एक मसौदा सुझाव था और जब उन्हें विध्वंस के आदेश मिले, तो उन्होंने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने मंगलवार को अपना आदेश सुनाया। –आईएएनएस एसएस/आरजेएस

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