नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट में 4 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई को नोटिस जारी कर इसका जवाब मांगा है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान
राहत की मांग करते हुए दलील रखी कि वह कोई आतंकवादी नहीं हैं। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 17 जुलाई 2024 को होगी।
लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगा दी थी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी और हिरासत को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट (निचली कोर्ट) से दिल्ली शराब घोटाला के मामले में जमानत मिल गई थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की इस गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में 3 जुलाई 2024 को याचिका डाली थी।
अब इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में 17 जुलाई 2024 को होगी
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच के सम्मुख दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में निचली कोर्ट से जमानत मिल गई थी और इसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई घोषित अपराधी या फिर आतंकवादी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने लिए कुछ अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं।
यही बात सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच के सामने कही। वहीं सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की इस अंतरिम जमानत की मांग का विरोध किया और सीबीआई की तरफ से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को पहले से चुनौती दी हुई है। इस मामले में जमानत के लिए पहली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट(निचली अदालत) होनी चाहिए। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से अरविंद केजरीवाल की दलीलों का जवाब मांगा हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में 17 जुलाई 2024 को होगी।
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