नई दिल्ली,रफ्तार न्यूजः जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक IAS अधिकारी श्यामबीर को आपराधिक अवमानना के मामले में कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। अधिकारी गांदरबल में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। अधिकारियों का नाम श्यामबीर है और उनपर आरोप है कि उन्होंने चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट फयाज अहमद कुरेशी के आदेश के बाद उनसे बदला लेने की कोशिश की और उन पर निजी हमला भी किया।
जज ने एक मुआवजे के मामले में सुनाया था फैसला
दरअसल, जज ने श्यामबीर के खिलाफ एक मुआवजे के मामले में फैसला सुनाया था। इस फैसले के तहत उनकी सैलरी भी रोक दी गई थी। लेकिन श्यामबीर ने इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया। जब बार-बार आदेश देने के बाद भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुए , तो सब जज ने ये मामला हाई कोर्ट को सौंप दिया।
हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश
अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि श्यामबीर 5 अगस्त को सुबह 11 बजे कोर्ट में हाजिर हो। अगर वह समन मिलने के बाद भी हाजिर नहीं होते, तो कोर्ट उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। हाई कोर्ट ने सीनियर वकील आरए जैन से भी इस मामले में मदद करने के लिए कहा है।
IAS ने जज को दी थी संपत्ति को लेकर धमकी
बीते महीने सब जज ने श्यामबीर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी, क्योंकि उन पर जज के खिलाफ निजी हमला और धमकी देने का आरोप था। जज ने कहा था कि श्यामबीर ने उनकी वैध संपत्ति को लेकर धमकी दी थी और तीन बार पटवारी को भेजा था।
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