नई दिल्ली। कोविड महामारी के कारण 2029 – 2020 के लिए टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल किया जाएगा। बता दें कि31 दिसंबर से पहले आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। अगर आईटीआर फाइल करने में देरी हुई तो करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ेता है साथ ही कई तरह क्लिक »-24ghanteonline.com





