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निजी टीवी चैनलों के लिए I&B मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, जानिए क्या दी गई है हिदायत!
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज निजी टीवी समाचार चैनलों को झूठे दावे करने और सनसनीखेज सुर्खियों का उपयोग न करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने आज जारी एक विस्तृत परामर्श में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के प्रावधानों का पालन करने का आह्वान क्लिक »-www.prabhasakshi.com