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बिना वजह अलार्म जारी न करें अस्पताल : हाईकोर्ट

- ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जारी एसओएस कॉल पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की टिप्पणी नई दिल्ली, 05 मई (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्पतालों को चेतावनी दी है कि वे बिना वजह अलार्म जारी न करें। इससे पूरी व्यवस्था डगमगा जाती है। एक अस्पताल की ओर से ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जारी एसओएस कॉल पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विपिन सांघी ने ये टिप्पणी की। दरअसल सुनवाई के दौरान आईबीएस अस्पताल में भर्ती एक मरीज की ओर से वकील कुणाल आनंद ने कहा कि उनके अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। इस पर दिल्ली सरकार की ओर से वकील राहुल मेहरा ने कहा कि मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आईबीएस अस्पताल के पास कल सुबह तक ऑक्सीजन है। तब कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि अस्पताल के पास कल तक के लिए ऑक्सीजन है। वकील कुणाल आनंद ने इससे इनकार किया। इस पर एमिकस क्युरी राजशेखर राव ने कहा कि अस्पताल के पास छह घंटे का ऑक्सीजन है। उसके बाद कोर्ट ने आनंद से पूछा कि आप पता कीजिए कि अस्पताल के पास कितना ऑक्सीजन बचा है। तब मेहरा ने कहा कि सिलेंडर लेने का आसान तरीका कोर्ट आना हो गया है। अस्पतालों को पूरी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। तब कोर्ट ने कहा कि फॉल्स अलार्म जारी न करें। दिल्ली सरकार की ओर से विजय विधूड़ी ने बताया कि हमें एसओएस कॉल मिला तब हमने पता किया तो पता चला कि अस्पताल के पास ऑक्सीजन है। इस पर कोर्ट ने आनंद से कहा कि ये गलत है। आनंद ने कहा कि उनकी याचिका अस्पताल की ओर से मरीजों के लिए जारी सूचना के आधार पर दायर की गई है। उसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। एमिकस राजशेखर राव ने कहा कि अस्पतालों के पास जब तीन घंटे का ऑक्सीजन बचे तभी एसओएस अलार्म जारी करें। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/ पवन

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