एएफआई के लिए प्रशासक की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
नई दिल्ली, 17 मई (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) के रोजाना के कार्यों की देखरेख के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार, इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) और एएफआई को 4 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका एन रामी रेड्डी ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील वंशदीप डालमिया ने कहा कि ललित भनोट का आईओए और एएफआई की विभिन्न कमेटियों में सदस्य या चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति आईओए की धारा 5(2)(3) का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि ललित भनोट की आगे किसी भी खेल फेडरेशन में किसी पद पर नियुक्त करने से रोकने का दिशानिर्देश जारी किया जाए। याचिका में मांग की गई है कि ललित भनोट 2012 से लेकर अब तक आईओए और एएफआई के विभिन्न पदों पर रहने के दौरान मिले लाभ का ब्यौरा दें। याचिका में मांग की गई है कि जब तक ललित भनोट को आईओए और एएफआई के विभिन्न पदों से हटा नहीं दिया जाता तब तक आईओए और एएफआई की संबद्धता खत्म कर दी जाए। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/ पवन