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नारद स्टिंग मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पार्टी बनाने का दिया आदेश

कोलकाता, 27 मई (हि.स.)। चक्रवात का खतरा टल जाने के बाद गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में में नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले की सुनवाई हुई है। हाइ्र कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को भी पार्टी बनाने का आदेश दिया है। गुरुवार को नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार ममता कैबिनेट के दोनों मंत्रियों फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी के अलावा विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की जमानत के फैसले पर पांच जजों के बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह साधारण मामला नहीं है। कोर्ट में सीबीआई ने राज्य सरकार को पार्टी बनाने की मांग की। इस पर राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्त ने कहा कि इससे उन्हें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को भी इस मामले में पार्टी बनाने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में गिरफ्तार ममता कैबिनेट के फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी के अलावा विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी अभी भी हाउस अरेस्ट हैं। इन्हें पिछले सप्ताह सोमवार को सीबीआई ने गिरफ्तार था। निचली कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानता पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। हिन्दुस्थान समाचार / ओम प्रकाश

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