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Sunday, April 5, 2026
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नए आईटी रूल्स के अनुपालन को लेकर ट्विटर को हाईकोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, 31 मई (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए आईटी रूल्स का अनुपालन नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दायर याचिका पर ट्विटर को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रेखा पल्ली ने ट्विटर को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वकील अमित आचार्य ने दायर याचिका में कहा है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनी होने के नाते ट्विटर को बिना देरी किए कानून का पालन करना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से वकील आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ट्विटर को निर्देश दे कि वो बिना देरी किए आईटी रुल्स के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करे। आईटी रुल्स के रुल 4(सी) के तहत किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। याचिका में कहा गया है कि आईटी रुल्स के मुताबिक हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक मेकैनिज्म विकसित करना होगा जिसके तहत कोई शिकायत मिलने पर वो एक टिकट नंबर देगा। उस टिकट नंबर के जरिये शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर होनेवाली कार्रवाई को ट्रैक कर सकेगा। ये सोशल मीडिया कि जिम्मेदारी होगी कि वो शिकायतकर्ता को बताए कि उसकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि आईटी रूल्स पिछले 25 फरवरी को लाये गए थे। आईटी रूल्स में सोशल मीडिया प्लेटफार्म को निर्देश दिए गए थे कि वे तीन महीने के अंदर निर्देशों का पालन करें लेकिन ट्विटर ने आईटी रुल्स का पालन नहीं किया। ट्विटर ने स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की। 26 मई को याचिकाकर्ता ने ट्विटर पर देखा कि दो लोगों ने ऐसे ट्वीट किए थे जो अपमानजनक और झूठे थे। इनकी शिकायत करने के लिए उसने शिकायत निवारण अधिकारी के बारे में पता लगाया लेकिन ट्विटर ने स्थानीय स्तर पर कोई शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है जो आईटी रूल्स का उल्लंघन है। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/पवन

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