Hearing on the 27th of preparing fake letters to former PM Manmohan Singh on the letterhead of former minister Ajay Maken
Hearing on the 27th of preparing fake letters to former PM Manmohan Singh on the letterhead of former minister Ajay Maken

पूर्व मंत्री अजय माकन के लेटरहेड पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को फर्जी चिट्ठी तैयार करने के मामले में 27 को सुनवाई

नई दिल्ली, 05 जनवरी (हि.स.)। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन के लेटरहेड पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए फर्जी चिट्ठी तैयार करने के मामले में एक विदेशी नागरिक से पूछताछ की अनुमति देने की मांग की है। जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच इस याचिका पर अगली सुनवाई 27 जनवरी को करेगी। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें विदेशी नागरिक सी एलमंड एलेन से पूछताछ करने की अनुमति नहीं दी गई थी। आज सुनवाई के दौरान इस मामले के आरोपित और आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा के वकील ने सीबीआई की इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सीबीआई एलेन को पूछताछ के लिए कई बार समन जारी कर चुकी है। ट्रायल कोर्ट ने एलेन को चार बार समन जारी किया था लेकिन वह ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में ये मामला अंतिम दलीलों के लिए लिस्ट किया गया है। उसके बावजूद सीबीआई ने 23 अक्टूबर, 2020 को ट्रायल कोर्ट में एलेन से पूछताछ की अनुमति देने के लिए अर्जी दाखिल की। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि एलेन पूछताछ के लिए इसलिए उपस्थित नहीं किया जा सका, क्योंकि वह भारत आने के लिए काफी शर्तें रखता था। लेकिन अब वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पूछताछ के लिए तैयार हो गया है। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी, 2018 को इस मामले का ट्रायल एक साल में पूरा करने का आदेश दिया था जो कि खत्म हो चुका है। ऐसे में एलेन से पूछताछ की अनुमति देने का मतलब नए सिरे से ट्रायल करना होगा। मामला 2009 का है। जगदीश टाइटलर और अभिषेक वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने अजय माकन के लेटरहेड पर मनमोहन सिंह के नाम चिट्ठी लिखी। इस फ़र्ज़ी चिट्ठी को जेडटीई टेलिकॉम के अधिकारियों को दिखाया गया। विदेश से उनके लोगों के आने में होने वाली अड़चन दूर करने के नाम पर 50 लाख की रिश्वत मांगी। 2015 में सीबीआई कोर्ट ने टाइटलर और वर्मा के खिलाफ आरोप तय किए थे। इसके खिलाफ टाइटलर की अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट 17 अक्टूबर, 2017 को खारिज कर चुका है। दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 471, 511 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8 के तहत सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in

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