हरियाणा: युवाओं को निजी क्षेत्र में मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण, राज्यपाल की मंजूरी
सरकार जारी करेगी अधिसूचना चंडीगढ़, 02 मार्च। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र के उद्योगों में 75 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को हरियाणा के राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है। अब यह विधेयक कानून का रूप लेगा। जिसे बहुत जल्द लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले प्रदेश सरकार के इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद विपक्ष के हाथों से बड़ा मुद्दा निकल गया है। हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के युवाओं को अपने-अपने स्तर पर निजी क्षेत्र में आरक्षण प्रदान करने का ऐलान किया था। जिसके चलते हरियाणा सरकार ने पिछले साल पांच नवंबर को विधानसभा में प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणवी युवाओं को भर्ती करने संबंधित बिल पास किया था। सरकार ने जैसे ही यह बिल राज्यपाल के पास भेजा तो उन्होंने इस पर अपनी स्वीकृति देने की बजाए राष्ट्रपति के पास विशेष टिप्पणी के लिए भेज दिया। वहां से यह बिल वापस आने के बाद राज्यपाल द्वारा इस पर कई तरह की आपत्तियां लगाकर वापस सरकार को भेज दिया गया। लंबी उठापटक के चलते पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की थी। इस बीच मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि राज्यपाल द्वारा बिल को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब सरकार द्वारा इसे लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी मिलने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। हिन्दुस्थान समाचार