यूपी में प्रॉपर्टी खरीद पर सरकार का फैसला, अब बिना PAN कार्ड के नहीं होगी रजिस्ट्री

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए PAN कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है।

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नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए PAN कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्री विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऑनलाइन आवेदन में खरीदार और विक्रेता दोनों का PAN नंबर दर्ज कर उसका सत्यापन करना जरूरी होगा। बिना PAN जानकारी के रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।

 बेनामी और संदिग्ध लेनदेन पर लगेगी रोक

सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद प्रॉपर्टी से जुड़े फर्जी और बेनामी सौदों पर रोक लगाना है। रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किए जा रहे हैं ताकि PAN नंबर का तुरंत ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो सके। इससे गलत पहचान या फर्जी दस्तावेजों के जरिए होने वाली रजिस्ट्री पर नियंत्रण लगेगा और टैक्स से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी।

सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को जारी हुए निर्देश

प्रदेश के सभी उप-निबंधक कार्यालयों को नए नियम का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। अधिकारियों के अनुसार, PAN अनिवार्य होने से प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। अब रजिस्ट्री के समय आधार सत्यापन के साथ PAN की जांच भी जरूरी होगी। नेपाल सीमा से सटे जिलों गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी में यह नियम विशेष रूप से लागू किया गया है। इन क्षेत्रों में अक्सर फर्जी नामों से संपत्ति खरीद की शिकायतें सामने आती रही हैं। नई व्यवस्था से सभी लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों तक आसानी से पहुंच सकेगी, जिससे निगरानी मजबूत होगी। विभाग ने लोगों से अपील की है कि प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से पहले अपना PAN कार्ड तैयार रखें। बिना PAN के अब रजिस्ट्री संभव नहीं होगी। अधिकारियों का मानना है कि यह कदम डिजिटल इंडिया और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में अहम साबित होगा और वित्तीय अपराधों पर भी लगाम लगेगी।