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चांदनी चौक में अवैध गारमेंट यूनिटों से जुर्माना वसूला जाएगा: एनजीटी

नई दिल्ली, 29 जनवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से चांदनी चौक के रिहायशी इलाकों में चल रही कुल दस गारमेंट उत्पादन यूनिटों से पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मुआवजा वसूलने को कहा है। ट्रिब्यूनल ने पहले, नोट किया था कि आवेदक द्वारा उल्लिखित दस परिसरों का निरीक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त संयुक्त समिति ने किया था और उन्होंने देखा कि तीन जगहों पर, आपत्तिजनक गतिविधियां चल रही थीं और उन परिसरों को सील कर दिया गया है। बाकी परिसर, या तो खाली हैं या छोटी दुकानें हैं जो इन गतिविधियों के साथ चल रही हैं। एनजीटी ने हाल के एक आदेश में कहा कि इसी तरह की रिपोर्ट पुलिस उपायुक्त ने दायर की है और उन्होंने 10 परिसरों का एक चार्ट दिया है, जिनमें से तीन को सील कर दिया गया क्योंकि वहां अनधिकृत और अनुमेय गतिविधियां चल रही थीं। दोनों रिपोटरें में कहा गया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा सभी उल्लंघनकर्ता को 2 लाख रुपये के पर्यावरणीय मुआवजे का प्रस्ताव कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और आगे की कार्रवाई अभी जारी है। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की पीठ ने 25 जनवरी को एक आदेश में कहा, हम उक्त रिपोटरें को स्वीकार करते हैं। इस मामले में कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि संबंधित अधिकारी संबंधित उल्लंघनकर्ताओं से पर्यावरण मुआवजे की वसूली जल्दी से सुनिश्चित करेंगे और किसी भी मामले में, तीन महीने के बाद यानी 30 अप्रैल तक सफारिश नहीं करेंगे। इस समिति को संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रभावी किया जाएगा। पीठ ने आवेदन का निपटारा कर दिया। संयुक्त समिति ने प्रस्तुत किया था कि दिल्ली मास्टर प्लान (डीएमपी) के अनुसार आवासीय क्षेत्रों या गैर-पुष्टि क्षेत्रों में किसी भी औद्योगिक सेटअप की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह कहा गया कि निर्माण या गोदाम के लिए उपयोग किए जाने वाले भवनों को केवल संबंधित विभागों जैसे एमसीडी, अग्निशमन विभाग, श्रम विभाग और उद्योग विभाग से आवश्यक अनुमोदन के साथ निर्दिष्ट क्षेत्र में अनुमति दी जानी चाहिए। --आईएएनएस एसएस/एएनएम

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