
जयपुर, एजेंसी। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अर्हता तारीखों में बदलाव किया है। अब इसे साल में चार बार किया जा सकता है। पहले यह तारीख केवल एक जनवरी थी, अब इसे एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर को किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची मे पंजीकरण करने के लिए 4.80 लाख अग्रिम आवेदन प्राप्त हुए हैं।
एक अप्रैल की अर्हता तिथि के संबंध मे लगभग 1.20 लाख अग्रिम आवेदन प्राप्त हुए
एक अप्रैल की अर्हता तिथि के संबंध मे लगभग 1.20 लाख अग्रिम आवेदन प्राप्त हुए है, जिन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा 20 अप्रैल 2023 तक निस्तारित कर दिया जायेगा। यह 17 वर्ष से अधिक आयु के अग्रिम आवेदकों की ऐसी पहली सूची होगी, जो मतदाता के रूप में पंजीकृत होंगे और इसकी सूची 30 अप्रैल को विभागीय वेबसाइट https://www.ceorajasthan.nic.in पर उपलब्ध हो जाएगी ।वव
वोटर आईडी में नाम जुड़वाने के लिए आप मतदाता सेवा पोर्टल पर जा सकते हैं
गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का पंजीकरण छूट गया हो और एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले वयस्क भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पंजीकरण करा सकते है। इसके लिए वे निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल (https://voters.eci.gov.in), मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन ऐप और बीएलओ ऐप में से किसी एक का विकल्प चुन सकते है।