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अभिभावकों को खो चुके बच्चों की जरूरतों पर ध्यान दे जिला प्रशासन : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 28 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में जिला प्रशासन को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोरोना महामारी में अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों को कोई दिक्कत न हो और उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों। सुनवाई के दौरान जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा कि हमें नहीं पता कि कि कितने बच्चे सड़क पर भूखे हैं। हम उनकी उम्र नहीं जानते हैं। इतने बड़े देश में उनके साथ क्या हो रहा है, ये कल्पना करना मुश्किल है। कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वो ऐसे बच्चों का डाटा वेबसाइट पर अपलोड करे। कोर्ट ने सरकार से राहत के लिए किये गए कामों की जानकारी मांगी है। सुनवाई के दौरान एमिकस क्युरी गौरव अग्रवाल ने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया था कि महामारी के चलते या दूसरी वजह से अपने एक या दोनों अभिभावकों को खो चुके बच्चों को राहत के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। ऐसे बच्चे विशेषकर लड़कियां मानव तस्करी का शिकार हो रही हैं। लिहाज़ा कोर्ट ज़रूरी निर्देश जारी करे। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/ पवन

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