Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में एक अक्टूबर से डीजल से चलने वाले जेनरेटर पर प्रतिबंध

दिल्ली-एनसीआर में अब 1 अक्टूबर से डीजल से चलने वाले जेनरेटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीजल से होने वायु पदूषण को कंट्रोल करने के लिए यह आदेश दिए गए है।
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली-एनसीआर में कई लोगों की मुश्किलें फिर बढ़ेंगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीकेक्यूएम) ने दिल्ली समेत एनसीआर को यह नया आदेश जारी किया। इस नीति से यूपी के गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा के सोनीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी और पलवल समेत कई शहरों के निवासी प्रभावित हैं।

क्या है ताजा आदेश

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 अक्टूबर से दिल्ली और राजधानी क्षेत्र में डीजल जनरेटर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए आयोग ने गुरुवार को अपनी संबंधित समीक्षा बैठक में सभी संस्थानों को 30 सितंबर तक डीजी इकाइयों को दोहरी ईंधन प्रणाली (गैस और डीजल) से लैस करने का निर्देश दिया।

डीजल और जेनरेटरों पर प्रतिबंध

अक्टूबर से डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आयोग ने सभी इच्छुक राज्यों को इस फैसले को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। आयोग ने चिंता व्यक्त की है कि दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में डीजी प्लांट पर्याप्त उत्सर्जन नियंत्रण उपायों के बिना काम कर रहे हैं। वे जीआरएपी प्रतिबंध के बावजूद ड्राइव करते हैं, गंभीर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं और इसलिए क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

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