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कालाबाजारी करने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली, 28 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि जो लोग जमाखोरी और मिलावटखोरी कर लाभ कमा रहे हैं उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए और उनकी सभी बेनामी संपत्ति जब्त की जाए। याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार लॉ कमीशन के जरिये जमाखोरी और मुनाफाखोरी से संबंधित सभी देशों के कानूनों की पड़ताल करे और भारतीय दंड संहिता में भी वैसे कानून जोड़े जाएं। याचिका में कहा गया है कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी और मिलावट करनेवालों के खिलाफ जो अलग-अलग सजाओं का प्रावधान है उसे एक-एक कर देने का प्रावधान किया जाए। याचिका में कहा गया है कि खबरों के जरिये ये पता चला कि वर्तमान संकट के दौरान आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिले और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हजारों लोगों की मौत सड़कों पर या वाहनों में अस्पताल परिसर में इलाज की आस में हो गई। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों की रक्षा करे और वो इसमें विफल रही है। इस दौरान लोगों ने दवाइयों और उपकरणों की जमाखोरी की और उसकी कालाबाजारी कर मुनाफा कमाया। पुलिस ने ऐसे कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और दवाइयां और उपकरण जब्त किए। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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