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दिल्ली हिंसा मामला : शरजील इमाम ने किया हाईकोर्ट का रुख, निचली अदालत के आदेश में राहत मांगी

नई दिल्ली, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। सामाजिक कार्यकर्ता शरजील इमाम ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़े साजिश के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ के समक्ष इमाम की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है। उनकी अपील में कहा गया है, अभियोजन द्वारा सबूत के तौर पर पूरी तरह से कोई सामग्री नहीं दी गई है, जो अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराती हो और दूर से भी यह साबित करती हो कि अपीलकर्ता का किसी भी समय हिंसा का कारण बनने/उकसाने का कोई इरादा था। इसके विपरीत अपीलकर्ता ने कई मौकों पर बहुत स्पष्ट रूप से और जोरदार ढंग से प्रदर्शनकारियों को किसी भी कीमत पर हिंसा का सहारा नहीं लेने के लिए कहा था। विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 11 अप्रैल को शरजील की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। पुलिस के अनुसार, इमाम ने जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली में 13 दिसंबर, 2019 को और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में 16 जनवरी, 2020 को कथित भड़काऊ भाषण दिए। वह 28 जनवरी, 2020 से न्यायिक हिरासत में है और फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। --आईएएनएस एसजीके

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