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दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में लगे सीसीटीवी कैमरे पर रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली, 28 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पुलिस स्टेशनों में लगे सीसीटीवी कैमरों के कामकाज और फुटेज संरक्षित करने के संबंध में सरकार और पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर विचार करते हुए, जज यशवंत वर्मा ने सरकार और पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा और मामले को आगे की सुनवाई 25 अगस्त तक टाल दी। सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के अनुसार, यह कहा गया था कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और/या नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। वीडियो को 18 महीने तक रखा जाय। वकील मनन अग्रवाल के जरिए दायर की गई चंद्रिल डबास की याचिका 2 दिसंबर, 2020 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग के लिए थी। याचिका में याचिकाकर्ता ने एक व्यक्तिगत अनुभव भी बताया, जिसमें पिछले साल जून में रोहिणी क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों द्वारा ई-पास के संबंध में लॉकडाउन के दौरान उसे कथित रूप से परेशान किया गया था। याचिका में कहा गया है कि घटना के बाद, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाय। हालांकि, जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि फुटेज बैकअप केवल 18 दिनों का है और थाने के बाहर लगा कैमरा 21 मई, 2021 से काम नहीं कर रहा था। --आईएएनएस एसकेपी

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