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दिल्ली हाईकोर्ट ने उपहार त्रासदी मामले में सबूतों से छेड़छाड़ मामले में अंसल की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 16 फरवरी (आईएएनएस)। रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल को एक बड़ा झटका देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उपहार त्रासदी सबूत छेड़छाड़ मामले में सात साल की सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा, निर्णय शाम तक अपलोड किए जाएंगे। अदालत ने हालांकि अनूप सिंह करायत द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। इसी पीठ ने 27 जनवरी को पिछली सुनवाई में दोषियों और उपहार त्रासदी के पीड़ितों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। 8 नवंबर 2021 को पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डॉ. पंकज शर्मा ने सबूतों से छेड़छाड़ मामले में दोनों पर 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के अलावा अंसल को सात साल कैद की सजा सुनाई थी। 27 जनवरी को सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा, हम निचली अदालत में सुनवाई की तारीख से पहले याचिका पर फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे। अगर, किसी भी मामले में, तब तक इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, तो हम निचली अदालत को अपील पर सुनवाई जारी रखने का निर्देश देंगे। अंसल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई भी न्यायिक प्रणाली प्राथमिक दोष सिद्धि को अंतिम नहीं मानती है। उन्होंने कहा, एक बड़ा ²ष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, न कि एक सामरिक ²ष्टिकोण। यह आरोप लगाया गया था कि मैंने परीक्षण में देरी की जो सच नहीं है। हमने आरोप पर समन आदेश को चुनौती दी थी, उस अवधि के दौरान भी, परीक्षण पर रोक नहीं लगाई गई थी। उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की साजिश से जुड़े आरोपों के संबंध में कहा, छेड़छाड़ का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। एकमात्र आधार यह था कि मुझे देरी का लाभ होगा। उन्होंने कहा, अगर सभी दस्तावेज बरकरार थे और अदालत के सामने पेश किए गए थे, तो इस देरी का कारण क्या है, यह संदिग्ध है। 11 जनवरी को, दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय को बताया था कि अंसल उनकी जेल की सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली याचिका में उनके बुढ़ापे का फायदा नहीं उठा सकते हैं। देश की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक 13 जून, 1997 को, हिंदी फिल्म बॉर्डर की स्क्रीनिंग के इंटरवल में, दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क में स्थित उपहार सिनेमा में आग लग गई थी। इस हादसे में 59 लोग मारे गए थे। --आईएएनएस एसकेके/आरजेएस

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