कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए शेल्टर होम खोले दिल्ली सरकार : हाईकोर्ट

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नई दिल्ली, 03 जून(हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो कोरोना संकट के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए चौबीसों घंटे शेल्टर होम खोले। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो शेल्टर होम्स में ही बच्चों के लिए भोजन और स्नान की व्यवस्था करे। शेल्टर होम्स में बच्चों को कोरोना से बचाव की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली में बच्चों के 9 शेल्टर होम्स हैं, इनमें काफी कम संख्या में बच्चे रहते हैं, ऐसा क्यों, जबकि सड़क पर इतने बच्चे हैं। बचपन बचाओ आंदोलन की वकील प्रभसहाय कौर ने कहा कि अब कोई और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता है। बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है। कहीं ये बच्चे बचपन ना खो दें। हाईकोर्ट ने इबहास के डायरेक्टर डॉ. निमेश जी देसाई से कहा कि कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल आप करें। तब देसाई ने कहा कि हमारे पास एक वार्ड है और अगर रेफरल अधिक हैं तो हम उसे बढ़ाने को तैयार हैं। जिन्हें अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता है, उन्हें भर्ती करने में हमें कोई परेशानी नहीं है। दिल्ली सरकार ने मोबाइल मानसिक स्वास्थ्य इकाई सेवाओं के विस्तार को मंजूरी दे दी है। हम इसे बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/ पवन

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