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दिल्ली फैमिली कोर्ट ने वर्चुअली मंजूर किया तलाक

नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। शहर की एक फैमिली कोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक अप्रवासी भारतीय (एनआर) दंपति और दिल्ली में उनकी पत्नी को वायरल मोड के जरिए तलाक को मंजूरी दी। हाल ही में एक आदेश में द्वारका फैमिली कोर्ट के जज विपिन कुमार राय ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक संयुक्त याचिका पर तलाक को मंजूरी दे दी। पुरुष के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता इस समय ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में रह रहा है और अत्यावश्यक काम में लगे होने के कारण भारत आने में असमर्थ है। इस बीच, याचिकाकर्ता ने अपने छोटे भाई के पक्ष में विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी (एसपीए) निष्पादित की थी, जो अदालत के समक्ष मौजूद था। कोर्ट ने एसपीए धारक के बयान की रिकॉर्डिग की अनुमति दी थी। याचिका के मुताबिक, दोनों की शादी फरवरी 2012 में हुई थी और दोनों के बीच कुछ अनबन के बाद 2016 से अलग रहने लगे। दोनों ने इस साल की शुरुआत में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13बी (2) के तहत तलाक की याचिका दायर की थी। दक्षिणी-पश्चिमी दिल्ली में रहने वाली महिला की ओर से अधिवक्ता विनीत जिंदल पेश हुए। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता पहले ही एक-दूसरे के खिलाफ अपने सभी दावों और विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा चुके हैं। दंपति के बीच यह सहमति बनी है कि पति इस संबंध में पत्नी को 17,00,000 रुपये देने के लिए सहमत हो गया है। अदालत ने आदेश में कहा कि बच्चों को स्थायी रूप से साथ रखने का अधिकार मां के पास रहेगा। --आईएएनएस एसजीके/एएनएम

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