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जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में 11 लोगों के खिलाफ पीएसए के तहत मामला दर्ज

श्रीनगर, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में बुधवार को सार्वजनिक सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत कथित रूप से गैरकानूनी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि बांदीपोरा जिले में गैरकानूनी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल 11 लोगों पर पीएसए लगाया गया और बाद में उन्हें अलग-अलग जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, उनमें अब्दुल समद मल्ला उर्फ इंकलाबी, कैसर अहमद पारे और अन्य जैसे कुछ अलगाववादी नेता शामिल हैं। सूत्रों ने कहा, पीएसए के तहत उन पर मामला दर्ज होने के बाद इन 11 लोगों को अलग-अलग जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। पीएसए एक कठोर कानून है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के दो साल के लिए बुक (मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई) किया जा सकता है। इस मामले में हिरासत को केवल उच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। 1978 में पेश किया गया, यह अधिनियम टिम्बर तस्करी से निपटने के लिए था। वर्षो से इस कानून का इस्तेमाल राष्ट्रविरोधी और विध्वंसक तत्वों के खिलाफ किया जाता रहा है। --आईएएनएस एकेके/एसजीके

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