पटना, 03 जून (हि.स.)। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लाये गये अध्यादेश को राज्यपाल फागू चौहान ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधि विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। 15 जून को निर्वाचित पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 16 जून से बिहार में ग्राम पंचायतों से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद का काम नये तरीके से किया जायेगा, लेकिन शक्तियां मुखिया से लेकर प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष के हाथों में पहले जैसा ही रहेंगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव के लिए मंगलवार को ही कैबिनेट से बिहार पंचायत राज संशोधन अध्यादेश पास किया था। इसके बाद नियमानुसार अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। राज्यपाल ने उसे मंजूरी दे दी। इसके बाद राज्य सरकार ने बुधवार को नये संशोधन अध्यादेश की अधिसूचना जारी कर दी। अध्यादेश में कहा गया है कि जब कभी भी बिहार में पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर नहीं हो पायेंगे तो इसी व्यवस्था के तहत पंचायती राज संस्थाओं का काम चलेगा। बता दें कि 15 जून को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है लेकिन कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव कराने में सरकार असमर्थ है। इसे देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। हिन्दुस्थान समाचार/चंदा/वीरेन्द्र





