नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। बर्खास्त महिला ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 दिनों की बड़ी राहत दे दी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूजा खेड़कर को 4 अक्टूबर 2024 तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पूजा खेड़कर को दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछली बार गिरफ्तारी में जो राहत दी थी, उसका समय आज खत्म हो रहा था। जिसके बाद पूजा खेड़कर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 15 दिन का समय और मांगा था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें केवल 7 दिन की ही राहत दी है।
पूजा खेड़कर की इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया
सस्पेंड महिला ट्रेनी IAS पूजा खेडकर ने दिल्ली हाईकोर्ट में दस्तावेज़ जमा करने के लिए कुछ समय मांगा था। हाईकोर्ट ने पूजा खेड़कर की इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर को 7 दिनों तक गिरफ्तार न करने के आदेश दे दिए। पूजा खेड़कर के वकीलों ने हाईकोर्ट में कहा कि पूजा खेड़कर के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के कारण, उनपर ये आरोप लगे। पूरी मीडिया का ध्यान भी पूजा खेड़कर की तरफ केन्द्रित है, जिससे वह काफी दवाब में हैं। वह पुणे के अलावा कही भी बाहर नहीं रह रही हैं।
पूजा खेड़कर वर्ष 2023 की महिला ट्रेनी आईएएस अधिकारी थी
बता दें कि पूजा खेड़कर वर्ष 2023 की महिला ट्रेनी आईएएस अधिकारी थी। पूजा खेड़कर को सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 में सफलता हासिल हुई थी, जिसमे उन्हें 841वीं रैंक मिली थी। पूजा खेड़कर उत्तराखंड की मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी में जून 2024 से ट्रेनिंग चल रही थी। पूजा खेडकर पर आरोप हैं कि उन्होंने गलत तरीके से ओबीसी और विकलांग सर्टिफिकेट हासिल करके UPSC की नौकरी में रियायत हासिल की थी।





