नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क । दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। विधायक अमानतुल्लाह खान को गुरुवार (13 फरवरी) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 24 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। विधायक ने पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की। जहां कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है।
CCTV की निगरानी में हो पूछताछ- कोर्ट
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह के वकील ने कहा कि, वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। वकील ने दावा किया कि, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सारे झूठे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि, अमानतुल्लाह खान से CCTV की निगरानी में जामिया नगर थाने में पूछताछ हो
क्या है पूरा मामला ?
ओखला से आप के विधायक अमानतुल्लाह खान पर पुलिस टीम पर कथित रुप से हमला करने का आरोप है, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने विधायक के खिलाफ जामिया नगर थाने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने कहा कि, विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले के आरोपी शाबाज खान को हिरासत से भागने में मदद की। विधायक ने भीड़ को उकसाया जिससे लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया।
खान ने दिल्ली पुलिस को लिखी चिट्ठी
वहीं पुलिस सूत्रों का दावा है कि, इस मामले के बाद खार फरार हैं। पुलिस की टीम ने कई जगहों पर इसके लिए छापेमारी भी की। वो भी गिरफ्त में नहीं आए है। वहीं इस पूरे मामले में अमानतुल्लाह खान ने बुधवार (12 फरवरी) को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखा। जिसमें कहा गया कि, उन्हें पुलिस झूठे केस में फंसा रही है। वो कहीं भी नहीं गए हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं।




