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Monday, March 9, 2026
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सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत, अब अगली सुनवाई….

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 अगस्त 2024 की दी है।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश के सर्वौच न्यायालय से आज की सुनवाई में बड़ा झटका लगा है।सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है। वही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उन्होंने रूटीन प्रक्रिया को फॉलो किया है। इस मामले में दोनों की दलीलें सुनने के बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 अगस्त 2024 की दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के लिय याचिका डाली है, ऐसे में सीबीआई का पक्ष सुना जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें कि यह मामला दिल्ली शराब घोटाला से जुड़ा हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 23 अगस्त 2024 की दी है

बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की है। 12 अगस्त 2024 को जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने इस मामले में तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था तो देश के सर्वौच न्यायालय ने इस के लिए अपनी सहमती दे दी थी। आज 14 अगस्त 2024 को जब इस मामले की सुनवाई की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी उसका पक्ष जानने की इच्छा जताई और कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला लिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 23 अगस्त 2024 की दी है। 

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लग चुका है

वहीं इस मामले में दिल्ली केमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लग चुका है। उस समय दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही गवाहों ने अपनी गवाही देने की हिम्मत जुटाई थी। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका डालने के लिए कहा था।

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