नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली के राजेंद्र नगर के राउज आईएएस (Rau’s IAS) कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की मौत हो गई थी, वहीं इस मामले में पुलिस ने एक कार चालक मनुज कथूरिया को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने कार चालक मनुज कथूरिया को 1 अगस्त 2024 को जमानत दे दी है। तीस हजारी कोर्ट ने कार चालक मनुज कथूरिया को 50 हजार के बेल बांड पर जमानत दी है।
हमारे पास इसको लेकर पर्याप्त सबूत नहीं हैं: दिल्ली पुलिस
वहीं इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कार चालक मनुज कथूरिया पर से गैर इरादतन हत्या के आरोप हटा दिए थे। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार को दी थी, दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार को कारण बताते हुए कहा कि हमने कार चालक पर से गैर इरादतन हत्या की धारा हटाने का फैसला लिया है। हमें अपनी आगे की जांच में पता चला है कि गैर इरादतन हत्या का मामला इसमें सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसको लेकर पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
इतनी तेजी से गाड़ी चलाई जिसके कारण पानी बेसमेंट में भर गया
दरअसल कर चालक पर आरोप है कि उसने इतनी तेजी से गाड़ी चलाई कि पानी राउज आईएएस (Rau’s IAS)कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में चला गया, जिससे तीन यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की मौत हो गई थी। कार चालक ने इतनी तेजी से गाड़ी चलाई थी कि उससे राउज आईएएस (Rau’s IAS)कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग के गेट टूट गए थे, जिसके कारण सारा पानी बेसमेंट में भर गया था और वहां मौजूद तीन छात्रों की मौत हो गई।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में घटना की वीडियो भी दिखाई थी
बता दें कि इससे पहले वाली सुनवाई में तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की सारी दलीलें मान ली थी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में घटना की वीडियो भी दिखाई थी, जिसको देखने के बाद कोर्ट ने कहा था कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। लोगों के रोकने के बावजूद भी कार चालक ने तेज कार तेज चलाई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है।
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