जम्मू कश्मीर में जमीन अधिग्रहण के लिए Army, CRPF और BSF को अब NOC की जरूरत नहीं
जम्मू कश्मीर में जमीन अधिग्रहण के लिए Army, CRPF और BSF को अब NOC की जरूरत नहीं

जम्मू कश्मीर में जमीन अधिग्रहण के लिए Army, CRPF और BSF को अब NOC की जरूरत नहीं

भूमि अधिग्रहण पर केंद्रीय कानून को अब जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी विस्तारित कर दिया गया है. इसी के साथ जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 1971 के उस सर्कुलर को वापस ले लिया है, जिसके तहत सेना, BSF, CRPF और अन्य संगठनों को भूमि के अधिग्रहण के लिए राज्य के गृह विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता होती थी. इस तरह के अधिग्रहण को अब भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और रिसेटलमेंट एक्ट, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत कवर किया जाएगा. 24 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा जारी एक आदेश में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सर्कुलर वापस लिए जाने की बात कही. इसके अलावा हर जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए कलेक्टरों को उचित मुआवजा अधिनियम के तहत नामित किया गया है और सक्षम प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण (CALA) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत भूमि अधिग्रहण के मामलों को “इन दोनों अधिनियमों के प्रावधानों और उसके बाद बनाए गए नियमों के अनुसार सख्ती से प्रोसेस करने के लिए कहा गया है.” इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा भवन संचालन अधिनियम, 1988 और जम्मू कश्मीर विकास अधिनियम, 1970 में संशोधन को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है. यह सशस्त्र बलों को रणनीतिक क्षेत्रों में निर्माण करने के लिए विशेष छूट देता है.-newsindialive.in

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