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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नवीनीकृत वाईएसआर बीमा योजना का किया अनावरण

अमरावती, 1 जुलाई (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को वाईएसआर बीमा को नए दिशानिर्देशों के साथ लॉन्च किया, एक कल्याणकारी बीमा योजना, जो वर्ष 2021-22 के लिए 750 करोड़ रुपये आवंटित करती है। वाईएसआर बीमा के तहत राज्य सरकार पात्र मृत व्यक्ति के परिजनों को सीधे बीमा राशि का भुगतान करेगी। वाईएसआर बीमा का उद्देश्य उन परिवारों की मदद करना है जिन्होंने एक रोटी कमाने वाले को खो दिया है। एक अधिकारी ने कहा, योजना के तहत, अगर 18 से 50 वर्ष की आयु के लाभार्थी, जो परिवार का कमाने वाला है, उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, तो 1 लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। 18-70 वर्ष की आयु वर्ग में आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में, लाभार्थी के परिवार को 5 लाख रुपये की बीमा राशि प्राप्त होगी। बीमा योजना चालू वित्त वर्ष में 1.32 लाख परिवारों का समर्थन करेगी जहां सरकार ने पिछले दो वर्षों में 1,307 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी है और 2019 में सरकार बनाने के तुरंत बाद, आरोग्यश्री के लिए वार्षिक आय सीमा 5 लाख रुपये तय की गई है, जिसमें योग्य चिकित्सा प्रक्रियाओं की संख्या को बढ़ाकर 2,450 करना शामिल है। मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 से बीमा योजना से नाम वापस ले लिया था, जिसके लिए वह पहले 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान कर रही थी। उन्होंने कहा, केंद्र की वापसी के बाद राज्य द्वारा मानवीय आधार पर पूरे प्रीमियम का भुगतान जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। हालांकि, केंद्र ने मौजूदा समूह बीमा प्रणाली को बंद करने और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बैंक खाता अनिवार्य करने जैसे अधिक खंड जोड़े हैं। केंद्र ने एक क्लॉज भी जोड़ा है, जिसके अनुसार अगर बैंक खाता खोलने के 45 दिनों के भीतर कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा का भुगतान नहीं किया जाएगा। बैंक खाते और अन्य खोलने के संबंध में बहुत सारी अराजकता पैदा हो रही थी, जिसके कारण सरकार ने आवेदन प्राप्त करने के एक महीने के भीतर दावों को समाप्त करने सहित योजना की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सीएम ने आगे कहा, बीमा आवेदनों की स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी ग्राम और वार्ड सचिवालयों को दी गई है और संयुक्त कलेक्टरों द्वारा निगरानी की जाएगी। कोई भी पात्र व्यक्ति जो वाईएसआर बीमा से छूट गया है, वह पंजीकृत होने या अपने मुद्दों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 155214 पर कॉल कर सकता है। --आईएएनएस एचके/एएनएम

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