नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज संभल मस्जिद में रंगाई पुताई से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मस्जिद में रंगाई पुताई के लिए इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा कि हम रंगरोगन की अगर हम इजाजात दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे। उनसकी पूरी कार्यवाई की वीडियोग्राफी की जाए। कोर्ट ने इसके लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के लिए भी कहा है।
इलाहाबाद कोर्ट ने दी इजाजत
इलाहाबाद कोर्ट ने संभल मस्जिद की रंग रोगन को लेकर इजाजत तो दे दी, इसके साथ ही 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के लिए भी कहा जिनकी निगरानी में यह पूरा काम किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि एएसआई और वैज्ञानिक के अलावा प्रशासन के एक अधिकारी की तीन सदस्यीय कमेटी बनाई जाए। इस कमेटी का दायित्व होगा कि जिस दौरान मस्जिद में रंग रोगन का काम चल रहा होगा उस दौरान इमारत को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। कमेटी कल रंग रोगन से जुड़ी जानकारी कोर्ट के सामने पेश करेगी।
हिंदू पक्ष के वकील ने विरोध किया
संभल की शाही मस्जिद में रंग रोगन को लेकर वकील फरमान नकवी ने हाईकोर्ट में मुद्दा उठाया था। नकवी ने मुद्दे के समर्थन में एक पुराने मामले का हवाला भी दिया जिसके बाद कोर्ट ने सशर्त रंग रोगन की इजाजत दे दी। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मस्जिद पक्ष के वकील की दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि रंगाई पुताई के नाम पर वहां मौजूद हिंदू कलाकृतियों को तहस नहस करने की योजना है। कोर्ट ने इस दलील को जायज मानते हुए कहा कि हम इस पक्ष को ध्यान में रखकर ही कोई आदेश पारित करेंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि हिंदू पक्ष की आशंकाओं को ध्यान रखते हुए ही इस कवायद को अंजाम दिया जाए।




