नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में दी गई 4 साल की सजा को रद्द कर दिया है। गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा गाजीपुर की ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी। जिसको इलाहाबादहाईकोर्ट ने अपने फैसले से रद्द कर दिया है।
4 जुलाई 2024 को सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था
अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता को रद्द नहीं किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने अफजाल अंसारी को लेकर यह फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी के मामले की 4 जुलाई 2024 को सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था।
जिसके कारण अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई थी
गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा गाजीपुर की ट्रायल कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को सुनाई थी। जिसके बाद अफजाल अंसारी को जेल में डाल दिया गया था। गाजीपुर की ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी निरस्त कर दी गई थी। जिसके बाद अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर की ट्रायल कोर्ट के द्वारा अफजाल अंसारी को दी गई सजा पर रोक लगा दी थी। जिसके कारण अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से 30 जून तक फैसला सुनाने के लिए कहा था
बता दें कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की याचिका की सुनवाई करते हुए, उन्हें जमानत तो दे दी थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया था। जिसके बाद अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की याचिका की सुनवाई करते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी की अपील पर 30 जून तक फैसला सुनाने के लिए कहा था।
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