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दूसरी बार एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद आकार पटेल ने फिर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल ने शुक्रवार को फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उन्हें एक अनुकूल अदालत के आदेश के बावजूद हवाईअड्डे पर दूसरी बार रोका गया। बता दें कि उन्हें दिल्ली की एक अदालत से राहत मिली थी, जिसने उन्हें विदेश जाने से रोकने वाले सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट शुक्रवार को ही याचिका पर सुनवाई करेगी। पटेल के अनुसार, अनुकूल अदालत के आदेश के बावजूद गुरुवार की रात उन्हें बेंगलुरु हवाईअड्डे पर रोक दिया गया था। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, फिर से आव्रजन पर रोक लगा दी गई है। सीबीआई ने मुझे अपने लुक आउट सर्कुलर से नहीं हटाया है। एक अन्य ट्वीट में कहा गया, बेंगलुरु हवाईअड्डे पर आप्रवासियों का कहना है कि सीबीआई में कोई भी उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। पटेल ने सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने गुरुवार को पटेल को राहत दी थी। लुकआउट सर्कुलर को वापस लेने के लिए कहने के अलावा, अदालत ने सीबीआई निदेशक से लिखित माफी भी मांगी। कोर्ट के आदेश में कहा गया कि इस मामले में, सीबीआई के प्रमुख, यानी निदेशक सीबीआई द्वारा आवेदक को अपने अधीनस्थ की ओर से चूक को स्वीकार करते हुए एक लिखित माफी न केवल आवेदक के घावों को भरने में बल्कि जनता के विश्वास को बनाए रखने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। इसने पटेल के वकील तनवीर अहमद मीर की दलीलों पर ध्यान दिया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि परिपत्र बिना किसी प्रक्रिया के जारी किया गया था और लेखक के मौलिक अधिकारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल द्वारा जांच एजेंसी को सहयोग नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं था। पत्रकार और लेखक पटेल अमेरिका जा रहे थे, जब उन्हें एफसीआरए (विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर का हवाला देते हुए बुधवार को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर देश छोड़ने से रोक दिया गया था। पटेल ने पहले 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित विषयों पर काम किया था और एक रिपोर्ट राइटस एंड रॉन्ग्स प्रस्तुत की थी और भारत और पाकिस्तान में प्रकाशनों के लिए कॉलम भी लिखे थे। --आईएएनएस एसकेके/एएनएम

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