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फास्ट टैग की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका पर याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह

नई दिल्ली, 26 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ियों का फिटनेस और इन्श्योरेंस रिन्यू करने के लिए फास्ट टैग अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कीजिए। याचिका राजेश कुमार ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान जब चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाईकोर्ट जाने की सलाह दी तो याचिकाकर्ता ने कहा कि यह पूरे देश में लागू किया जा रहा है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे लिए हाईकोर्ट की राय का लाभ होगा। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत

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