आयकर विभाग ने जारी एक बयान में कहा है कि आयकर अधिनियम-1961 के मुताबिक सभी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।