5g-dslsa-withdraws-its-plea-for-payment-of-fine-against-juhi-chawla
5g-dslsa-withdraws-its-plea-for-payment-of-fine-against-juhi-chawla

5जी: डीएसएलएसए ने जूही चावला के खिलाफ जुर्माने के भुगतान संबंधी अपनी याचिका वापस ली

नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने अभिनेत्री-पर्यावरणविद् जूही चावला और दो अन्य के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली है। डीएसएलएसए ने गुरुवार को जूही चावला और दो अन्य को 5जी वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने वाले एक मुकदमे के संबंध में 20 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली। डीएसएलएसए ने न्यायमूर्ति अमित बंसल को इसकी सूचना देते हुए कहा है कि चूंकि जूही चावला स्वेच्छा से समिति के लिए प्रचार करने के लिए सहमत हुई हैं, ऐसे में वे इस याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तदनुसार, अदालत ने कानूनी प्राधिकरण को याचिका वापस लेने की अनुमति दी। पीठ ने कहा, निष्पादन याचिका वापस लिए जाने के रूप में खारिज की जाती है। डीएसएलएसए ने 21 जनवरी को अदालत से उस आदेश को अमलीजामा पहनाने की मांग की थी, जिसमें चावला और दो अन्य को 20 लाख रुपये जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया था। 27 जनवरी को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जूही चावला पर लगाए गए जुर्माने की राशि को 20 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया था, जब सिने स्टार ने स्वेच्छा से महिलाओं और बच्चों के लिए डीएसएलएसए के साथ काम करने के लिए स्वेच्छा से काम किया था। पीठ ने चावला के खिलाफ एकल-न्यायाधीश जे.आर. मिधा द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी को भी हटा दिया था, जिन्होंने अपने आदेश में कहा था कि चावला द्वारा मुकदमा तुच्छ था और प्रचार के लिए दायर किया गया था। पिछले साल 4 जून को जस्टिस जे. आर. मिधा ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ उनके मुकदमे को खारिज कर दिया था। उनकी याचिका में कहा गया है कि आरएफ विकिरण का स्तर मौजूदा स्तरों से 10 से 100 गुना अधिक है। इसने यह भी दावा किया कि 5जी वायरलेस तकनीक मनुष्यों पर अपरिवर्तनीय और गंभीर प्रभावों को भड़काने के लिए एक संभावित खतरा हो सकती है और यह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। अदालत ने माना था कि चावला और दो अन्य द्वारा दायर किया गया मुकदमा दोषपूर्ण है और इसमें असत्यापित और कष्टप्रद दावे भी शामिल है। इसे देखते हुए अभिनेत्री पर जुर्माना लगाया गया था। --आईएएनएस एकेके/एएनएम

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in